अबोहर के अजय कुमार हत्याकांड में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने लिया संज्ञान

पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी

पंजाब सरकार निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करे: सुनील जाखड़

राहुल गुप्ता

चंडीगढ़, 23 अक्टूबर : अबोहर के अजय कुमार हत्याकांड का राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) से रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पीड़ित परिवार को कानून के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जाए और इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाए।

दरअसल, मानसा के नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह झोटा की मौत के मामले की तरह अबोहर में सफाई कर्मचारी अजय कुमार की हत्या के मामले में भी न्याय की मांग को लेकर संघर्ष जारी है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं होती, तब तक शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

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भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ पीड़ित परिवार को साथ लेकर चंडीगढ़ पहुंचे हुए हैं। वह पिछले दो दिनों से विधानसभा के सामने धरना दे रहे हैं। अबोहर में भी इस मामले में तत्काल कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर धरना जारी है।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच, पीड़ित परिवार की सुरक्षा और मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग द्वारा जारी पत्र में 27 सितंबर 2026 को अबोहर के संत नगर में हुई गोलीबारी की घटना का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि अजय कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पत्र के अनुसार, मृतक सफाई कर्मचारी समुदाय से संबंधित था और उसके पिता भी सफाई कर्मचारी हैं।

आयोग ने सिफारिश की है कि मामले की जांच किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की निगरानी में कराई जाए, जो मौजूदा जांच से सीधे तौर पर जुड़ा न हो। सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक साक्ष्य, कॉल रिकॉर्ड और मृतक के बयान सहित सभी उपलब्ध सबूतों की जांच की जाए। इसके अलावा, पीड़ित परिवार और गवाहों की सुरक्षा, उचित मुआवजे तथा कानूनी सहायता पर भी विचार करने को कहा गया है।

इस बीच, सुनील जाखड़ ने मांग की कि पंजाब सरकार आयोग की इन सिफारिशों पर गंभीरता से कार्रवाई करे और जांच की प्रगति संबंधी रिपोर्ट आयोग को भेजे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और आरोपियों के संबंध में फैसला साक्ष्यों के आधार पर कानून के अनुसार होना चाहिए।

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